प्रवासी श्रमिकों और अन्य बाहरी लोगों का हो पंजीकरण : हेमराज बैरवा किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

हमीरपुर शहरी संवाददाता 

जिला में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने एक बार फिर सभी कारोबारियों, निवेशकों, ठेकेदारों, मकान मालिकों और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला हमीरपुर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति में तथा इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसको देखते हुए जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है।
हेमराज बैरवा ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी कई कारोबारी और मकान मालिक अपने कर्मचारियों एवं किरायेदारों का नजदीकी थाने में पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। कई कामगारों ने भी अपना पंजीकरण नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने तथा सभी बाहरी लोगों का पंजीकरण के लिए अब एक बार फिर आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी लोगों, उनके ठेकेदारों या दुकान एवं मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 16 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने सभी जिलावासियों और जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों से सहयोग की अपील की है।

Dharampur Express
Author: Dharampur Express

Himachal Pradesh