धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर
जिला मुख्यालय के निकटवर्ती राजस्व मोहाल लाहड़ के अंतर्गत बाईपास मट्टनसिद्ध के निकट जारी निर्माण कार्य का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने दोबारा नोटिस जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-2 के तहत जारी इस नए नोटिस में विभाग के प्लानिंग ऑफिसर ने इस निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए इसे तुरंत गिराने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभाग ने पहले हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम-2014 के नियम 28 के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर इसकी अनुपालना न होने के कारण अब प्लानिंग ऑफिसर ने दोबारा नोटिस जारी किया है।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh






