कैबिनेट निर्णय, 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

धर्मपुर एक्सप्रेस। शिमला

 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में करवाने पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा आईपीएच विभाग में 4500 मल्टी टास्क वर्कर के पद भरने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है।

द्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया देने की भी कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 31 मार्च 2024 तक देने का फैसला लिया है। इसका 75 लाख बजट है। *बैठक में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया गया है। यह पांच सदस्यीय होगा।

Dharampur Express
Author: Dharampur Express

Himachal Pradesh