वक्फ विधयेक संशोधन से भूमाफियों व लुटेरों से मुक्त होगा वक्फ बोर्ड : राकेश ठाकुर

धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर 

भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल भारत के गरीब मुस्लिमों, तलाकशुदा महिलाओं व अन्य के लिए स्वर्णिम बिल कहलाएगा। इस दिन इस बिल में महत्वपूर्ण संशोधन कर पारदर्शिता व आम जनमानस का उत्थान करने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया। अब यह बिल महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी की स्वीकृति के लिए उनके पास जाएगा।

जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में वक्फ संशोधन विधेयक में 10 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनमें से किसी भी संपत्ति को वक्फ का घोषित करने से उसका सत्यापन जरूरी होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया गया है।

राकेश ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। बोर्ड और परिषद में कम से कम दो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकेंगे। बिना दान के कोई भी संपत्ति वक्फ कि नहीं मानी जाएगी, जिससे केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी।

जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर कर इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा। वक्फ- अल – औलाद मैं अब महिलाओं को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

राकेश ठाकुर ने कहा कि संरक्षक के लिए सख्त दंड होंगे जिसमें 6 महीने तक की जेल और 20000 से ₹100000 तक का जुर्माना शामिल है। पहले जज भी आप वकील भी स्वयं और एग्जीक्यूशन भी आप द्वारा ही किया जाता था। अब इस संशोधन से या सब प्रथा बंद होगी और पारदर्शिता बनेगी तथा भ्रष्टाचार पर भी नकेल लगेगी।

Dharampur Express
Author: Dharampur Express

Himachal Pradesh