धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सोमवार को हमीरपुर के बाईपास पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण कार्य में लगे कामगारों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
इस अवसर पर कामगारों का मार्गदर्शन करते हुए कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने हेतु नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए समय-समय राष्ट्रीय लोक अदालत भी लगाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि अगली लोक अदालत 8 मार्च को लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की दुर्घटना या आपदा से प्रभावित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजे का प्रावधान भी है। सभी श्रमिकों को इन अधिनियमों और योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
इस अवसर पर अधिवक्ता सुनीता कुमारी, श्रम कल्याण अधिकारी रश्मि ठाकुर, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से दिनेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने भी श्रमिकों के अधिकारों एवं उनसे संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। होमगार्ड्स के कंपनी कमांडर अशोक रांगड़ा और अग्निशमन अधिकारी अशोक शर्मा ने श्रमिकों को किसी भी तरह की दुर्घटना या आपदा के समय बचाव कार्यों के बारे में बताया। श्रमिकों को जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के टॉल फ्री नंबर 1077 और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के टॉल फ्री नंबर 1070 की जानकारी भी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh