धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर
जिला मुख्यालय के निकटवर्ती राजस्व मुहाल छत्तर में अवैध निर्माण का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने दो लोगों को एक बार फिर नोटिस जारी किए हैं।
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा-39 की उपधारा-2 के तहत जारी नोटिस में उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने और जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्माण कार्य के संबंध मंे विभाग ने 23 अक्तूबर को भी हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियमावली 2014 के नियम 28 के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन इसकी अनुपालना न होने पर अब दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh