धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर
धनतेरस एवं दिवाली के पर्व के मद्देनजर हमीरपुर के मुख्य बाजार में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए तथा किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए सोहारू कंप्लेक्स एवं गांधी चौक से लेकर सब्जी मंडी तक की सड़क पर 29 से 31 अक्तूबर तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि त्यौहारी सीजन में आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 29 से 31 अक्तूबर तक हमीरपुर के मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही को पूर्णतयः बंद किया गया है।
उन्होंने बताया कि रोगी वाहनों, कानून व्यवस्था से संबंधित वाहनों, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों, दूध, गैस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियों तथा कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
Author: Dharampur Express
Himachal Pradesh