छतर और भटेड़ खुर्द में टीसीपी एक्ट के उल्लंघन पर दिए नोटिस

धर्मपुर एक्सप्रेस। हमीरपुर 

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती गांव छतर और भटेड़ खुर्द में इस अधिनियम के उल्लंघन एवं अवैध निर्माण का नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार छतर मुहाल में हुए अवैध निर्माण पर एक व्यक्ति को पहले भी नोटिस जारी किया गया था और उसे संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, यह निर्माण अभी तक नहीं हटाया गया है। अब नियोजन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा 2 के तहत दोबारा नोटिस जारी करते हुए निर्माण को हटाने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।

उधर, भटेड़ खुर्द मुहाल में भी अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजन अधिकारी ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य को रोकने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं।

नियोजन अधिकारी ने कहा कि इन दोनों मामलों में नोटिस के माध्यम से जारी आदेशों की अनुपालना न करने पर विभाग संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

Dharampur Express
Author: Dharampur Express

Himachal Pradesh